Mini Tractor Subsidy: मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही 90 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ |
Mini Tractor Subsidy: खेती के काम में ट्रैक्टर का इस्तेमाल अब आम होता जा रहा है। आज ज्यादातर किसान खेती के काम में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे हैं और इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ट्रैक्टर से खेती का काम काफी आसान हो जाता है। खास बात यह है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी का लाभ देती है |
मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। Mini Tractor Subsidy 2024
क्या है राज्य सरकार की योजना
Mini Tractor Subsidy: राज्य सरकार की ओर से कृषि भाग्य योजना नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के पात्र किसानों को मिनी ट्रैक्टर और अन्य हाईटेक मशीनरी समेत अलग-अलग कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। Earn Money
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इस योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक उपकरणों के साथ खेती के तरीकों को उन्नत करने में सहायता प्रदान करना है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी
Mini Tractor Subsidy: राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि भाग्य योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, सामान्य किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
मिनी ट्रैक्टर की कीमत कितनी है
भारत में एक मिनी ट्रैक्टर की कीमत 2.59 लाख रुपये से लेकर 9.76 लाख रुपये* तक है। इसके तहत 11HP से लेकर 35HP तक के ट्रैक्टर शामिल किए गए हैं। सबसे कम कीमत वाला मिनी ट्रैक्टर स्वराज कोड है जिसकी कीमत 2.59 लाख रुपये है। भारत में महिंद्रा, कुबोटा, सोनालीका, स्वराज और जॉन डियर जैसी कंपनियां मिनी ट्रैक्टर बेचती हैं। इन मिनी ट्रैक्टर की कीमत ब्रांड के हिसाब से अलग-अलग होती है।
लेकिन सरकारी योजना के तहत किसानों को राज्य कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित कंपनी या डीलर के माध्यम से,
मिनी ट्रैक्टर खरीदना होता है, तभी पात्र किसान को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
योजना के तहत इन कृषि उपकरणों को भी शामिल किया गया है
इस योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर के अलावा पावर टिलर, रोटावेटर, वीडर, पावर स्प्रेयर, डीजल पंप सेट, प्लो मिल, मोटर चालित मोटर कार और मोटर चालित छोटा ऑयलर जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस योजना के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई मशीनें और उपकरण (एडीपीई पाइप) भी 90 प्रतिशत की रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मिनी ट्रैक्टर अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- अगर आप राज्य के किसान हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं
- और मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको अपने नजदीकी किसान संपर्क केंद्र पर आवेदन करना होगा।
- आवेदन के साथ आपको कुछ दस्तावेज संलग्न करने होंगे,
- जिसमें एक पहानी , आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी,
- आवेदन करने वाले किसान की दो पासपोर्ट साइज फोटो और 100 रुपये का बॉन्ड पेपर शामिल है।
- योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के,
- सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
- इसके अलावा किसान संपर्क केंद्र पर जाकर भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।